अब ड्राइवर बन सकेंगे मंडल के कल्याणकारी मंडल सदस्य
ठाणे/मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के हित में काम करने वाले कल्याणकारी मंडल के दायरे को बढ़ाते हुए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मिटर्ड टैक्सी ड्राइवर कल्याणकारी मंडल’ के नाम और नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसके तहत अब इसका नाम बदलकर ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र प्रवासी परिवहन ड्राइवर कल्याणकारी मंडल’ कर दिया गया है। बुधवार को राज्य के गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश (GR) जारी कर दिया गया। इस ऐतिहासिक संशोधन के बाद अब केवल ऑटो रिक्शा और मिटर्ड टैक्सी चालक ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के प्रवासी (यात्री) वाहन चलाने वाले वैध बैच और लाइसेंस धारक ड्राइवर इस मंडल के सदस्य बन सकेंगे। पहले इस मंडल की सदस्यता का लाभ बेहद सीमित था, लेकिन सरकार के इस नए फैसले से अब अन्य कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों को भी मंडल में शामिल होने और इसके तहत मिलने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व सुरक्षा का लाभ उठाने का सुनहरा मौका मिलेगा।