अनुदानित खाद के साथ जबरन गैर-अनुदानित उत्पाद बेचने पर रोक
पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए अनुदानित (सब्सिडी वाली) खाद के साथ गैर-अनुदानित खाद और बीजों की जबरन बिक्री (लिंकिंग या टैगिंग) पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, अब उत्पादक और कंपनियां किसानों को सब्सिडी वाली खाद देने के बदले अन्य महंगे गैर-अनुदानित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगी। कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने इस फैसले की घोषणा करते हुए साफ किया कि पुणे स्थित कृषि आयुक्तालय को इस नियम को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, और लिंकिंग के जरिए अवैध मुनाफा कमाने वाले विक्रेताओं व कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।